क़िवा प्लेटफ़ॉर्म ने प्रवासी कर्मचारी की इस्तीफ़ा अवधि और नियम बताए
क़िवा प्लेटफ़ॉर्म ने स्पष्ट किया कि प्रवासी कर्मचारी के इस्तीफ़ा के बाद 60 दिन की मोहलत मिलती है, जिसमें वह नई नौकरी या अंतिम निकासी कर सकता है।
मुख्य बिंदु
AIक़िवा प्लेटफ़ॉर्म ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी कर्मचारी के इस्तीफ़ा के बाद उसे 60 दिन की मोहलत मिलती है, जिसमें वह नई नौकरी पर जा सकता है या अन्य विकल्प चुन सकता है।
इस्तीफ़ा के बाद मोहलत अवधि
प्लेटफ़ॉर्म के अनुसार, कर्मचारी को अनुबंध समाप्त होने और अनुबंध की स्थिति "समाप्त" होने के बाद 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान कर्मचारी अपनी सेवाएँ किसी अन्य नियोक्ता को स्थानांतरित कर सकता है, अंतिम निकासी कर सकता है या फिर उसी नियोक्ता के साथ दोबारा अनुबंध कर सकता है।
प्लेटफ़ॉर्म ने बताया कि मोहलत समाप्त होने के बाद कर्मचारी को अनुपस्थित घोषित किया जा सकता है। हालांकि, यदि कर्मचारी की सऊदी अरब में निवास अवधि 12 महीने से अधिक हो चुकी है, तो मोहलत के बाद भी स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध रहती है।
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कर्मचारी को संस्थान से हटाने के नियम
क़िवा प्लेटफ़ॉर्म ने उन मुख्य स्थितियों को भी बताया जिनमें प्रवासी कर्मचारी को संस्थान से हटाया जा सकता है। प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए नियोक्ता कर्मचारियों को ऑनलाइन हटाने की सुविधा पा सकते हैं।
बताया गया कि कर्मचारी को हटाने के मुख्य कारण हैं: सेवाओं का स्थानांतरण, अंतिम निकासी के बाद सऊदी अरब छोड़ना, कार्य से अनुपस्थिति (यदि कोई वैध अनुबंध नहीं है), और अनुबंध संबंध का समाप्त होना।
एकतरफ़ा अनुबंध समाप्ति
क़िवा प्लेटफ़ॉर्म ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारी का संस्थान के साथ अनुबंध है, तो दोनों में से कोई भी पक्ष अनुबंध समाप्त कर सकता है।
अगर कर्मचारी और संस्थान के बीच कोई प्रमाणित अनुबंध नहीं है, तो कर्मचारी का नाम इन स्थितियों में संस्थान से हटाया जा सकता है:
1- 60 दिन बाद कार्य से अनुपस्थित कर्मचारी
2- अंतिम निकासी के बाद सऊदी अरब छोड़ने वाला कर्मचारी
3- किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित कर्मचारी
4- अनुबंध संबंध समाप्त होने पर, यदि नोटिस या मोहलत अवधि में स्थानांतरण, अंतिम निकासी या पुनः अनुबंध नहीं किया गया तो कर्मचारी की स्थिति अनुपस्थित मानी जाएगी।
