गारंटी के दौरान उत्पाद में खराबी पर उपभोक्ता के अधिकार: वाणिज्य मंत्रालय
सऊदी वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि गारंटी अवधि में उत्पाद में खराबी होने पर उपभोक्ता एजेंट से मरम्मत या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगर गारंटी अवधि के दौरान किसी उत्पाद में निर्माण संबंधी दोष या खराबी पाई जाती है, तो उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं। यह जानकारी मंत्रालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक फॉलोअर के सवाल के जवाब में दी गई।
सवाल में बताया गया था कि एक पोर्टेबल राउटर में खराबी आ गई थी। बदले में जब नया डिवाइस मांगा गया, तो एजेंसी ने पोर्टेबल की जगह घरेलू राउटर भेज दिया, जिससे सेवा पूरी तरह बाधित हो गई। साथ ही, वॉट्सऐप, कॉल या ऐप के जरिए शिकायत करने पर भी कर्मचारियों ने कोई जवाब नहीं दिया।
एक्स पर ट्वीट देखें
मंत्रालय ने कहा कि अगर गारंटी के दौरान उत्पाद में निर्माण दोष या खराबी हो, तो उपभोक्ता एजेंट से मरम्मत की मांग कर सकता है।
मंत्रालय ने यह भी जोड़ा कि अगर एजेंट जवाब नहीं देता, तो उपभोक्ता 'बिलाग तिजारी' ऐप के जरिए मंत्रालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए शिकायत से जुड़ी सभी जानकारी, उत्पाद का विवरण और सेवा प्रदाता की जानकारी देना जरूरी है।
मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे शिकायतों और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आधिकारिक चैनलों का इस्तेमाल करें, ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
