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शनिवार, 25 जुलाई 2026 · रियाद
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कब मिलता है वाणिज्यिक ढोंग के दोषी को सज़ा से छूट

राष्ट्रीय वाणिज्यिक ढोंग निरोधक कार्यक्रम ने बताया कि कुछ मामलों में दोषी को सज़ा से छूट मिल सकती है।

अजेल हिंदी1 घंटे पहले · 1 मिनट का पठन
वाणिज्यिक ढोंग निरोधक कार्यक्रम का लोगो

मुख्य बिंदु

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राष्ट्रीय वाणिज्यिक ढोंग निरोधक कार्यक्रम ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जिनमें दोषी को सज़ा से छूट मिल सकती है।

कार्यक्रम ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि वाणिज्यिक ढोंग निरोधक कानून की धारा 13 के अनुसार, यदि दोषी अपराध या अन्य अपराधियों के बारे में संबंधित अधिकारियों को अपराध के उजागर होने से पहले सूचित करता है, तो उसे सज़ा से छूट मिल सकती है। यह छूट तभी मिलेगी जब सूचना देने से अपराधियों, धन, साधनों या अपराध से अर्जित संपत्ति की बरामदगी हो सके।

कार्यक्रम ने यह भी बताया कि आपराधिक अदालत के पास कानून की धारा 9 की पहली उपधारा में उल्लिखित सज़ाओं से छूट देने का अधिकार है, बशर्ते कि छूट से जुड़ी शर्तें पूरी हों।

कार्यक्रम ने यह स्पष्ट किया कि छूट में जकात और कर संबंधी दायित्व शामिल नहीं हैं, जो कि धारा 13 के अनुसार लागू रहते हैं।

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