जकात और कस्टम विभाग ने निजी आयात पर शुल्क और टैक्स बताए
सऊदी जकात और कस्टम विभाग ने निजी आयातित सामान पर शुल्क और टैक्स की गणना का तरीका स्पष्ट किया है। इसमें 15% वैट और 0.15% कस्टम प्रोसेसिंग शुल्क शामिल है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी जकात, टैक्स और कस्टम प्राधिकरण ने आयातित शिपमेंट्स पर लागू शुल्क और टैक्स की विस्तृत जानकारी दी है और बताया है कि कस्टम शुल्क कैसे पता किए जा सकते हैं।
यह स्पष्टीकरण "एक्स" प्लेटफॉर्म पर "पूछें जकात और कस्टम" अकाउंट के जरिए एक यूज़र के सवाल के जवाब में आया, जिसमें पूछा गया था कि आयात शुल्क और टैक्स में क्या फर्क है और शिपिंग कंपनी को कितना भुगतान करना होगा।
एक्स पर ट्वीट देखें
प्राधिकरण ने बताया कि किसी भी आयातित वस्तु पर लागू प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी एकीकृत कस्टम टैरिफ और सेवा गाइड के जरिए देखी जा सकती है।
सभी आयातों पर कस्टम डिक्लेरेशन प्रोसेसिंग के लिए 0.15% शुल्क लिया जाता है, जिसमें शिपिंग और बीमा शुल्क भी शामिल है। यह शुल्क कम से कम 15 सऊदी रियाल और अधिकतम 500 रियाल हो सकता है।
इसके अलावा, सभी आयातों पर 15% वैट भी लागू होता है, साथ ही आयातित वस्तु के प्रकार और कस्टम वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित कस्टम शुल्क भी देना होता है।
प्राधिकरण ने यह भी कहा कि आयात से पहले हर वस्तु पर लागू शुल्क और प्रक्रिया की जानकारी एकीकृत कस्टम टैरिफ और सेवा गाइड से प्राप्त की जा सकती है।
