मानव संसाधन मंत्रालय ने कर्मचारी स्थानांतरण की प्रक्रिया बताई
मानव संसाधन मंत्रालय ने बताया कि किसी कर्मचारी को एक संस्था से व्यक्तिगत नियोक्ता के पास स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या है।
मुख्य बिंदु
AIमानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने एक संस्था से किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत नियोक्ता के पास स्थानांतरित करने की प्रक्रिया स्पष्ट की है।
संस्था से व्यक्ति के पास कर्मचारी स्थानांतरण
मंत्रालय ने 'एक्स' प्लेटफॉर्म पर बताया कि कर्मचारी स्थानांतरण का अनुरोध लाभार्थी की पेज के जरिए यहाँ से किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित चरण अपनाने होंगे:
- 'व्यक्ति' आइकन चुनें
- घोषणा पर सहमति दें
- 'अनुरोध' विकल्प चुनें
- नया अनुरोध जोड़ें
- कार्य क्षेत्र चुनें
- प्रवासी सेवाओं का स्थानांतरण
- संस्था से व्यक्ति के पास प्रवासी सेवा स्थानांतरण
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारी का परमिट और निवास समाप्त हो चुका है, या लगातार तीन महीने वेतन नहीं मिला है, या उसके खिलाफ दर्ज अनुपस्थिति की शिकायत झूठी साबित होती है, तो ऐसे मामलों में कर्मचारी को संस्था से स्थानांतरित करने के लिए नियोक्ता की अनुमति जरूरी नहीं है।
अंतिम निकासी के लिए वर्क परमिट
मंत्रालय ने अंतिम निकासी के लिए वर्क परमिट जारी करने की प्रक्रिया और तरीका भी बताया है।
मंत्रालय के अनुसार, वे कर्मचारी जिनका वर्क परमिट जारी नहीं हुआ है या जिनका परमिट समाप्त हो गया है, उनके लिए अंतिम निकासी के लिए वर्क परमिट जारी करना संभव है। यह सुविधा संस्थाओं और कर्मचारियों दोनों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वर्क परमिट समाप्त हो चुका हो।
अंतिम निकासी हेतु वर्क परमिट इलेक्ट्रॉनिक रूप से निम्नलिखित चरणों के माध्यम से जारी किया जा सकता है:
1- इलेक्ट्रॉनिक सेवा पोर्टल पर जाएँ, लॉगिन करें, संस्था चुनें और 'अंतिम निकासी हेतु वर्क परमिट जारी करें' विकल्प चुनें।
2- यदि आप सहमत हैं, तो 'स्वीकृति' पर क्लिक करें, फिर उन कर्मचारियों को जोड़ें जिनके लिए अंतिम निकासी जारी करनी है और 'खोजें' पर क्लिक करें।
3- जिन कर्मचारियों को अंतिम निकासी देनी है, उन्हें चुनें और 'जारी करें' पर क्लिक करें। इसके बाद आपको देय राशि और भुगतान नंबर दिखाई देगा।
4- पासपोर्ट कार्यालय जाने से पहले आवश्यक शुल्क का भुगतान करें।
5- भुगतान के बाद पासपोर्ट कार्यालय जाकर अंतिम निकासी वीज़ा जारी कराएँ।
