मानव तस्करी निरोधक कानून: मुख्य बातें और परिभाषा
मक्का के किंग अब्दुलअज़ीज़ अस्पताल ने मानव तस्करी निरोधक कानून की प्रमुख जानकारियाँ साझा कीं।
मुख्य बिंदु
AIमक्का के किंग अब्दुलअज़ीज़ अस्पताल ने मानव तस्करी निरोधक कानून की जानकारी दी है।
अस्पताल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि इस कानून के तहत मानव तस्करी को किसी व्यक्ति का उपयोग, उसे शामिल करना, स्थानांतरित करना, आश्रय देना या प्राप्त करना—इनमें से किसी भी रूप में शोषण के उद्देश्य से—के रूप में परिभाषित किया गया है।
इसके अलावा, कानून ने सीमा पार अपराध की परिभाषा भी स्पष्ट की है। यह अपराध निम्न स्थितियों में अंतरराष्ट्रीय माना जाता है:
अ- यदि यह एक से अधिक देशों में किया गया हो
ब- यदि यह एक देश में हुआ हो, लेकिन इसकी तैयारी, योजना, निर्देशन या निगरानी का बड़ा हिस्सा किसी अन्य देश में हुआ हो।
स- यदि यह एक देश में हुआ हो, लेकिन इसमें शामिल आपराधिक गिरोह एक से अधिक देशों में सक्रिय हो।
द- यदि यह एक देश में हुआ हो, लेकिन इसके गंभीर प्रभाव किसी अन्य देश में महसूस किए जाएं।
कानून के अनुसार, संगठित आपराधिक गिरोह वह समूह है जिसमें दो या अधिक लोग किसी योजना के तहत मानव तस्करी अपराध को अंजाम देने के लिए—सीधे या परोक्ष रूप से—आर्थिक, वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से शामिल हों।
कानून के मुताबिक, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को 'बच्चा' माना गया है।
इस कानून के तहत किसी भी रूप में किसी व्यक्ति की तस्करी पर पूरी तरह से रोक है और इसमें मानव तस्करी के शिकार लोगों के अधिकारों की भी गारंटी दी गई है।
