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रविवार, 2 अगस्त 2026 · रियाद
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जमीन की खरीद-फरोख्त पर 5% रियल एस्टेट टैक्स: ज़कात व कस्टम्स प्राधिकरण

सऊदी ज़कात और कस्टम्स प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जमीन की खरीद-बिक्री पर 5% रियल एस्टेट टैक्स लगेगा। पहला तैयार आवास खरीदने पर 10 लाख रियाल तक टैक्स सरकार देगी।

अजेल हिंदी1 घंटे पहले · 1 मिनट का पठन
ज़कात और कस्टम्स प्राधिकरण का लोगो और टैक्स संबंधी सूचना

मुख्य बिंदु

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ज़कात और कस्टम्स प्राधिकरण से एक नागरिक ने पूछा, "अगर कोई पहली बार जमीन खरीदता है, तो क्या उसे टैक्स से छूट मिलेगी?"

प्राधिकरण ने अपने 'पूछें ज़कात और कस्टम्स' एक्स अकाउंट के जरिए बताया कि जमीन की खरीद और बिक्री पर 5% रियल एस्टेट टैक्स लागू होता है।

साथ ही, प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार नागरिक के पहले तैयार आवास की खरीद पर 1,000,000 सऊदी रियाल तक की राशि पर 5% टैक्स वहन करती है।

ज़कात और कस्टम्स ने यह भी कहा कि यह छूट जमीन की खरीद या स्व-निर्माण पर लागू नहीं होती।

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