अबशर पोर्टल पर जन्म प्रमाणपत्र की जानकारी कैसे बदलें
गृह मंत्रालय की नागरिक स्थिति एजेंसी ने अबशर पोर्टल के ज़रिए जन्म प्रमाणपत्र की जानकारी ऑनलाइन बदलने की सुविधा शुरू की है।
मुख्य बिंदु
AIगृह मंत्रालय की नागरिक स्थिति एजेंसी ने अबशर पोर्टल के ज़रिए जन्म प्रमाणपत्र की जानकारी बदलने की सुविधा शुरू की है।
अबशर पर जन्म प्रमाणपत्र की जानकारी में बदलाव
नागरिक स्थिति विभाग ने बताया कि अब नागरिक या उनके परिवार के किसी सदस्य के जन्म प्रमाणपत्र की जानकारी अबशर पोर्टल पर ऑनलाइन बदली जा सकती है।
यह सेवा नागरिकों और निवासियों दोनों को खुद या अपने परिवार के किसी सदस्य के जन्म प्रमाणपत्र की जानकारी अबशर पोर्टल के ज़रिए आसानी से बदलने की सुविधा देती है।
सेवा का लाभ उठाने के लिए ये कदम अपनाएँ:
अबशर इंडिविजुअल्स पोर्टल में लॉगिन करें।
"मेरी सेवाएँ" में नागरिक स्थिति चुनें।
जन्म प्रमाणपत्र सेवाएँ चुनें।
जन्म प्रमाणपत्र की जानकारी में बदलाव का विकल्प चुनें।
अबशर के ज़रिए नवजात का ऑनलाइन पंजीकरण
गृह मंत्रालय की नागरिक स्थिति एजेंसी ने नवजात के ऑनलाइन पंजीकरण की सेवा की जानकारी दी है, जिसके तहत नागरिक, नागरिकाएँ और निवासी अपने नवजात शिशु का पंजीकरण इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं।
नागरिक स्थिति विभाग ने बताया कि इस सेवा के तहत नागरिकों को परिवार रजिस्टर और जन्म प्रमाणपत्र, जबकि निवासियों को जन्म प्रमाणपत्र उनके राष्ट्रीय पते पर डिलीवर कराने का विकल्प मिलता है—इसके लिए नागरिक स्थिति कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है।
सेवा का लाभ उठाने के लिए अबशर पोर्टल पर लॉगिन करें, "मेरी सेवाएँ" में "सेवाएँ" चुनें, फिर "नागरिक स्थिति" पर क्लिक करें, उसके बाद "नवजात पंजीकरण सेवा" चुनें, शर्तें पढ़ें और आवेदन पूरा करें।
नागरिक स्थिति विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जन्म की घटना को जन्म के 30 दिन के भीतर पंजीकृत करना ज़रूरी है। तय समय सीमा से अधिक होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
