फाइनल एग्जिट वीज़ा की अवधि में न जाने पर 1,000 रियाल जुर्माना
सऊदी पासपोर्ट विभाग ने बताया कि फाइनल एग्जिट वीज़ा की वैधता में देश न छोड़ने पर 1,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगेगा। वीज़ा रद्द करने के लिए 'हविया मुक़ीम' का वैध होना ज़रूरी है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग के आधिकारिक खाते ने यह स्पष्ट किया है कि फाइनल एग्जिट वीज़ा की वैधता के दौरान देश न छोड़ने की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है।
पासपोर्ट विभाग ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि अगर कोई व्यक्ति वीज़ा की वैधता के भीतर देश नहीं छोड़ता है, तो उस पर 1,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि वीज़ा रद्द करने के लिए 'हविया मुक़ीम' (रेजिडेंट आईडी) का वैध होना अनिवार्य है।
यह जानकारी एक यूज़र के सवाल के जवाब में दी गई, जिसमें पूछा गया था: "मैंने एक साथी के लिए फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी किया था, लेकिन वीज़ा की अवधि खत्म हो गई और वह नहीं गया। अब वीज़ा कैसे रद्द करें और क्या कोई जुर्माना है?"
एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट देखें
फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया
पासपोर्ट विभाग ने घरेलू कामगारों के लिए फाइनल एग्जिट वीज़ा ऑनलाइन जारी करने की प्रक्रिया भी बताई है, जिसे 'अबशर' प्लेटफॉर्म के ज़रिए किया जा सकता है।
पासपोर्ट विभाग ने एक्स पर बताया कि घरेलू कामगारों के लिए फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने की सेवा अबशर (अभ्यक्तिगत) प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध है।
इस सेवा का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अबशर पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, फिर 'कामगार' विकल्प चुनना होगा, 'वीज़ा सेवाएं' में जाकर फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करना होगा।
