अबशर पर घरेलू कामगारों की ट्रायल अवधि में फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने के चरण
सऊदी पासपोर्ट विभाग ने अबशर प्लेटफॉर्म पर घरेलू कामगारों की ट्रायल अवधि में अंतिम निकासी वीज़ा जारी करने की मुफ्त सेवा शुरू की है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी पासपोर्ट विभाग ने अबशर बिज़नेस प्लेटफॉर्म के ज़रिए घरेलू कामगारों की ट्रायल अवधि के दौरान अंतिम निकासी वीज़ा जारी करने की सेवा शुरू की है, जिससे नियोक्ताओं को पासपोर्ट कार्यालय गए बिना ही वीज़ा ऑनलाइन जारी करने की सुविधा मिलती है।
यह सेवा व्यावसायिक श्रमिकों के नियोक्ताओं के लिए है, जिससे वे कर्मचारी की ट्रायल अवधि में ही आसानी और तेज़ी से अंतिम निकासी वीज़ा जारी कर सकते हैं।
यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है। एक बार वीज़ा जारी हो जाने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता और न ही 'इकामा' (मक़ीम पहचान पत्र) का नवीनीकरण संभव है, जिससे प्रक्रिया तेज़ और सटीक होती है।
इस सेवा के विकास का मकसद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और पासपोर्ट सेक्टर में पेपरलेस प्रबंधन को लागू करना है।
ट्रायल अवधि में घरेलू कामगारों के लिए अंतिम निकासी वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया
ऐसे नागरिक जिनके पास घरेलू कामगार या परिवार के सदस्य निवास कर रहे हैं, वे अबशर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर अंतिम निकासी वीज़ा जारी कर सकते हैं।
इसके लिए अबशर में लॉगिन करें, फिर इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की सूची से वीज़ा सेवाएँ चुनें, उस व्यक्ति का चयन करें जिसके लिए वीज़ा जारी करना है (खروج व आउदा या अंतिम निकासी वीज़ा), आवश्यक जानकारी भरें, फिर 'अंतिम निकासी वीज़ा जारी करें' विकल्प चुनें और वीज़ा प्रिंट करें।
पासपोर्ट विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रायल अवधि के दौरान अंतिम निकासी वीज़ा जारी होने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता और वीज़ा की वैधता समाप्त होने से पहले देश छोड़ना अनिवार्य है।
