सऊदी पासपोर्ट ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए शर्तें जारी
सऊदी पासपोर्ट विभाग ने बताया कि अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए पासपोर्ट नवीनीकरण 6 महीने बाद संभव है, यात्रा की वैधता भी तय की गई है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग ने स्पष्ट किया है कि नागरिक अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण गृह मंत्रालय के अबशर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं, बशर्ते मौजूदा पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने में 6 महीने बाकी हों।
पासपोर्ट विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर नागरिकों से आग्रह किया है कि वे पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं का पालन करें, जो नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों दोनों पर लागू होती हैं।
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यात्रा के लिए पासपोर्ट की वैधता की शर्तें
विभाग ने यह भी बताया कि पासपोर्ट का उपयोग यात्रा के लिए किया जा सकता है, बशर्ते उसकी वैधता समाप्त होने में कम से कम 3 महीने शेष हों (अरब देशों के लिए) और 6 महीने (अन्य देशों के लिए)। साथ ही, यात्रा से पहले गंतव्य देश की आवश्यकताओं की जांच जरूरी है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि परिवार रजिस्टर कार्ड यात्रा दस्तावेज नहीं है, और अबशर या तवक्कलना प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डिजिटल राष्ट्रीय पहचान भी विदेश यात्रा के लिए मान्य नहीं है।
पासपोर्ट विभाग ने यह भी ज़ोर दिया कि खाड़ी सहयोग परिषद के देशों की यात्रा के लिए वैध पासपोर्ट या राष्ट्रीय पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है और यात्रा के लिए स्वीकृत दस्तावेज़ों का पालन किया जाए।
