सऊदी में अनुबंध समाप्ति के बाद फाइनल एग्ज़िट वीज़ा की प्रक्रिया
सऊदी पासपोर्ट विभाग ने बताया कि आपसी सहमति से अनुबंध खत्म होने पर फाइनल एग्ज़िट वीज़ा के लिए क्षेत्रीय प्रवासी कार्यालय में अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। घरेलू कामगारों के लिए यह सेवा 'अबशर' पोर्टल पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है।
मुख्य बिंदु
AIसऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग के आधिकारिक खाते ने स्पष्ट किया है कि आपसी सहमति से अनुबंध समाप्त होने के बाद किसी कर्मचारी के लिए फाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी कराने की प्रक्रिया क्या है।
पासपोर्ट विभाग ने 'एक्स' प्लेटफॉर्म पर बताया कि इस सेवा का लाभ उठाने के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रवासी कार्यालय में अपॉइंटमेंट लेना और वहाँ जाकर प्रक्रिया पूरी करना ज़रूरी है।
यह स्पष्टीकरण एक यूज़र के सवाल के जवाब में आया, जिसमें पूछा गया था—'अगर अनुबंध आपसी सहमति से खत्म हो जाए और इकामा की वैधता एक साल से ज़्यादा हो, तो फाइनल एग्ज़िट वीज़ा कैसे जारी होगा?'।
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फाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी करने के चरण
पासपोर्ट विभाग ने यह भी बताया कि घरेलू कामगारों के लिए फाइनल एग्ज़िट वीज़ा 'अबशर' पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन जारी किया जा सकता है।
'एक्स' प्लेटफॉर्म पर विभाग ने स्पष्ट किया कि 'घरेलू कामगारों के लिए फाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी करने की सेवा अबशर इंडिविजुअल्स पोर्टल के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध है।'
इस सेवा का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अबशर पोर्टल पर लॉगइन करना होगा, फिर 'कामगार' विकल्प चुनना होगा, 'वीज़ा सेवाएँ' में जाकर फाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी करना होगा।
