विदेशी कर्मचारी की सेवा स्थानांतरण के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने शर्तें बताईं
मानव संसाधन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विदेशी कर्मचारी की सेवा को संस्था से किसी व्यक्ति के पास स्थानांतरित करने के लिए कार्य अनुज्ञा वैध होनी चाहिए और पेशा घरेलू श्रेणी का होना चाहिए।
मुख्य बिंदु
AIमानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के लाभार्थी सेवा खाते ने एक्स प्लेटफॉर्म पर विदेशी कर्मचारी की सेवा को संस्था से किसी व्यक्ति के पास स्थानांतरित करने की शर्तें साझा की हैं।
मंत्रालय ने बताया कि सेवा स्थानांतरण की शर्तों में शामिल हैं:
1- कार्य अनुज्ञा (वर्क परमिट) वैध होनी चाहिए।
2- कर्मचारी उच्च श्रेणी के पेशों से न हो, जैसे: शैक्षिक, तकनीकी, स्वास्थ्य, विशेषज्ञ और वे पेशे जो 100% सऊदीकरण के अंतर्गत आते हैं।
3- स्थानांतरण के लिए चुना गया पेशा घरेलू श्रेणी का होना चाहिए।
यह स्पष्टीकरण एक फॉलोअर के उस सवाल के जवाब में आया, जिसमें कर्मचारी को संस्था से व्यक्ति के पास स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूछी गई थी।
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तवातीन कार्यक्रम में कर्मचारियों का पंजीकरण
मंत्रालय ने "तवातीन" (स्थानीयकरण) कार्यक्रम में कर्मचारियों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट की है। मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारी का पंजीकरण, उसे संस्था में सामाजिक बीमा में दर्ज करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
मंत्रालय ने अपने लाभार्थी सेवा खाते के माध्यम से बताया कि कर्मचारियों को कार्यक्रम में जोड़ने की जिम्मेदारी नियोक्ता (संस्था) की है। साथ ही, तवातीन कार्यक्रम में शामिल होना उन संस्थाओं के लिए वैकल्पिक है जो निर्धारित शर्तें पूरी करती हैं।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारियों का पंजीकरण या कार्यक्रम में शामिल होना पूर्वव्यापी रूप से संभव नहीं है। पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित समयावधि — यानी कर्मचारी के सामाजिक बीमा में पंजीकरण की तारीख से पहले 60 दिनों के भीतर — पूरी करनी होगी।
मंत्रालय ने संस्थाओं से कार्यक्रम के नियमों का पालन करने और निर्धारित शर्तों व प्रक्रियाओं के अनुसार इसके लाभ उठाने की अपील की है।
